गुजरात में जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे:68 जजों को पुराने पदों पर भेजा, इनमें राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले हरीश वर्मा भी

नई दिल्लीएक महीने पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालतों के 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल जिन जजों को प्रमोट किया गया है, उन्हें उनके मूल पद (पुराने पद) पर वापस भेजा जाए। बता दें, इन जजों में मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा भी शामिल हैं।

जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि भर्ती नियमों के अनुसार प्रमोशन की क्राइटेरिया मेरिट-सीनियरिटी और सूटेबिलिटी टेस्ट है। ऐसे में साफ है कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है। जस्टिस शाह ने आगे कहा- हालांकि हम इस याचिका की सुनवाई पूरी करना चाहते थे, लेकिन एडवोकेट दुष्यंत दवे नहीं चाहते हैं कि हम याचिका डिस्पोज करें।

10 मार्च को जारी की गई प्रमोशन लिस्ट, सभी जज ट्रेनिंग ले रहे
प्रमोशन पाने वाले सभी जब फिलहाल गुजरात ज्यूडिशयल अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी बीच इनके प्रमोशन के खिलाफ सीनियर सिविल जज कैडर के ज्यूडिशियल ऑफिसर रवि कुमार मेहता और सचिन मेहता ने चुनौती दी थी। इन्होंने याचिका में गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से 10 मार्च को जारी की गई प्रमोशन लिस्ट और गुजरात सरकार की तरफ से जारी की गई नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की थी।

सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी

राहुल का ये वीडियो 23 मार्च का सूरत एयरपोर्ट का है। इसी दिन सूरत कोर्ट का फैसला आया था।

राहुल का ये वीडियो 23 मार्च का सूरत एयरपोर्ट का है। इसी दिन सूरत कोर्ट का फैसला आया था।

सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई। इसके अगले दिन राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।

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1. जज ने राहुल की एक न मानी, कहा- सांसदी जाना ऐसा नुकसान नहीं जिसकी भरपाई न हो

राहुल गांधी को सांसदी वापस नहीं मिली। सूरत सेशन कोर्ट के जज रॉबिन पॉल मोगेरा ने गुरुवार को उनकी याचिका एक शब्द में खारिज कर दी। राहुल ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। पूरी खबर पढ़ें…

2. राहुल की संसद सदस्यता खत्म, फैसले के 3 घंटे बाद कहा- भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं

लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है। राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। पूरी खबर पढ़ें…

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