नई दिल्ली2 दिन पहले
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तस्वीर 18 जुलाई 2023 की है। जब बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक में 26 पार्टियां एक मंच पर आई थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 26 राजनीतिक दलों के गठबंधन को I.N.D.I.A शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस तरह का मामला चुनाव आयोग में जाना चाहिए। हम इस पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकते।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा- आप कौन हैं? आपकी क्या रुचि है? अगर चुनाव नियमों का उल्लंघन हो तो चुनाव आयोग के पास जाएं। आप प्रचार चाहते हैं।
पार्टियां खुद को ज्यादा राष्ट्रवादी दिखाने की होड़ में हैं: याचिकाकर्ता
यह याचिका रोहित खेरीवाल नाम के वकील ने दायर की थी। जिसमें कहा गया था- किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को खुद को I.N.D.I.A कहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। आज राजनीतिक पार्टियां खुद को ज्यादा राष्ट्रवादी दिखाने की होड़ में हैं।
कोर्ट ने पूछा कि क्या कोर्ट इस होड़ पर नियंत्रण लगा सकता है। इस पर याचिकाकर्ता ने राजनीतिक नैतिकता का सवाल उठाते हुए कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की। जवाब में कोर्ट ने कहा कि हम यहां राजनीतिक पार्टियों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते। दुख की बात है कि लोग कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मामले को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की। बेंच ने इस अपील को स्वीकार कर लिया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।

ममता बनर्जी और सोनिया गांधी एक-दूसरे के बगल में बैठी थीं। जुलाई 2021 के बाद ये उनकी दूसरी मुलाकात थी।
17 और 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की दूसरी बैठक हुई थी। जिसमें 26 पार्टियां शामिल हुईं। इसी बैठक में गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखने पर सहमति बनी थी।
ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 17 जुलाई को हुई अनौपचारिक मीटिंग में गठबंधन का नाम INDIA रखने का प्रस्ताव रखा गया था। सभी विपक्षी नेताओं से इस पर सुझाव मांगे गए थे। नीतीश कुमार शुरुआत में इस नाम से सहमत नहीं थे, लेकिन सभी की सहमति के बाद उन्होंने भी INDIA नाम को स्वीकार कर लिया।