मुखर्जी नगर 'अग्निकांड' के बाद नोएडा DIOS बंद करेगा 10 कोचिंग सेंटर

दिल्ली के मुख़र्जी नगर के कोचिंग सेंटर के अग्निकांड के बाद नोएडा में धड़ल्ले से चल रहे कोचिंग सेंटरों पर जिला प्रशासन कार्रवाई में जुट गई है. डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स (DIOS) ने नोएडा के 10 कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया है, ये कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन और बिना फायर NOC के चल रहे थे.

बिना रजिस्ट्रेशन और फायर सेफ्टी NOC के चल रहे थे कोचिंग सेंटर
दरअसल, जिले में ऐसे सैकड़ों कोचिंग सेंटर धरल्ले से चल रहे हैं, जिन्होंने न तो DIOS से रजिस्ट्रेशन करवाया है और न ही फायर विभाग से NOC ली है. दिल्ली के मुखर्जी नगर में जब हादसा हुआ तो नोएडा में जिला प्रशासन भी सतर्क हो गई और जिले में चल रहे कोचिंग सेंटरों के जांच में जुट गई. जांच के दौरान DIOS ने ऐसे 54 कोचिंग सेंटर्स को चिन्हित किया जो बिना रजिस्ट्रेशन और बिना फायर सेफ्टी एनओसी ले रखी थी.

सोमवार को नोटिस जारी कर DIOS ने इन सभी कोचिंग सेंटर को दो दिन के अंदर यानी 21 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाने और फायर सेफ्टी एनओसी लेने के का समय दिया था. नोटिस मिलने के बाद और रजिस्ट्रेशन का डेट बीतने के बाद भी 10 कोचिंग सेंटर ने  DIOS को कोई जवाब नही सौंपा. DIOS डॉ धर्मवीर ने अब उन पर सख्त एक्शन लिया और उन्हें बंद करने के आदेश दे दिया है.

इन कोचिंग सेंटर को दिया गया था नोटिस
जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है उनमें आईएमएस कोचिंग सेंटर, भारद्वाज क्लासेज, काश्वी इंस्टीट्यूट, आई प्रूफ लर्निंग सॉल्यूशन, बीकन क्लासेज, रामाज्ञा इंस्टीट्यूट, मार्क्समैन क्लासेज, अल्फा-बीटा क्लासेज, डीडी टारगेट, विशाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मॉड्यूलर एजुकेशन, प्रशांतिनिलयम क्लासेज शामिल हैं. , पद्मावती इंस्टीट्यूट, अर्थ सेंटर फॉर लर्निंग, विभोर इंस्टीट्यूट, मिशन फॉर एक्सीलेंस, पीआईई एजुकेशन, काइज़न इंस्टीट्यूट, एन्ट्रॉपी क्लासेस, टेकवेरा सॉल्यूशन, स्कॉलर्स एकेडमी, सिंहल क्लासेस, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, बायजू क्लासेस, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव, महिंद्रा, विद्यामंदिर क्लासेस, नारायण कोचिंग सेंटर, टेक्सास रिव्यू, प्रथम कोचिंग सेंटर, प्लूटस एकेडमी, मेरिट मेकर्स, करियर पावर, टाइम कोचिंग सेंटर शामिल हैं.

उत्तरप्रदेश कोचिंग अधिनियम 2002 के तहत हुई कार्रवाई 
DIOS डॉ धर्मवीर ने जानकारी देते हुए कहा कि 54 कोचिंग सेंटर को चिन्हित कर नोटिस दिया गया था और 21 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाने और फायर NOC लेने के लिए कहा गया लेकिन 10 कोचिंग सेंटर ने अभी तक कोई जबाब नही दिया और न ही रजिस्ट्रेशन करवाया. अब ऐसे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ उत्तरप्रदेश कोचिंग अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई की गई है.

बता दें कि मुखर्जी नगर में स्थित ज्ञान बिल्डिंग में 15 जून 2023 को आग लगने से छात्रों की जान खतरे में पड़ गई थी. बताया गया कि जिस वक्त इस बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त बिल्डिंग के अलग-अलग कोचिंग सेंटर पर में 300 छात्र मौजूद थे. इस हादसे में 61 छात्रों को चोट आई थी.

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