बेंगलुरुएक दिन पहले
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2021 के दो मामलों को खारिज करते हुए कहा कि अगर कोई महिला 6 साल तक अपनी मर्जी से संबंध बनाती है तो वह रेप नहीं होगा।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला मर्जी से 6 साल से ज्यादा समय तक अपने साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसे रेप नहीं कहा जाएगा। कोर्ट एक व्यक्ति पर दो आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहा था।
मामला बेंगलुरु का है, जहां एक महिला ने अपने पार्टनर पर शादी करने का झूठा वादा कर 6 साल तक रेप करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इस केस को कानून प्रक्रिया के दुरुपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण बताया।
जस्टिस एम नागाप्रसन्न ने कहा- यह एक, दो, तीन, चार, या पांच साल का नहीं बल्कि 6 साल तक आपसी सहमति से बनाएं गए शारीरिक संबंध हैं। लड़का-लड़की दोनों पड़ोसी थे। कोर्ट ने कहा कि संबंध बनाने में लड़के की रुचि का कम होना रेप के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
जस्टिस नागाप्रसन्न ने बेंगलुरु के इंदिरानगर पुलिस स्टेशन और दावणगेर के महिला पुलिस थाना में दर्ज FIR रद्द करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जस्टिस प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र मामलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर वह केस की कार्रवाई को आगे चलाते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उल्लंघन होगा।
फेसबुक के जरिए मिले थे दोनों

लड़की अक्सर लड़के के घर जाया करती थी।
दोनों की दोस्ती 2013 में फेसबुक के माध्यम से हुई थी। युवती के मुताबिक युवक उसके पड़ोस में रहता था। लड़का कहता था कि वह अच्छा खाना बनाता है। यह कहकर वह लड़की को अक्सर अपने घर ले जाया करता था। वह जब भी उसके घर जाती थी तो दोनों शराब पिया करते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे। करीब 6 साल तक संबंध बनाने के बाद लड़के ने शादी का वादा तोड़ दिया।
लड़की ने दो बार FIR दर्ज कराई थी
लड़की ने 8 मार्च को बेंगलुरु के इंदिरानगर पुलिस थाने में लड़के के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य मामलों में आपराधिक धमकी की शिकायत करते हुए FIR दर्ज कराई। बाद में जब लड़की को पता चला कि लड़का जमानत पर बाहर है और दावणगेर में रह रहा है। तब उसने दावणगेर में महिला थाना में रेप और मारपीट के आरोप में शिकायत दर्ज कराई।
दूसरी शिकायत में शिकायतकर्ता के साथ एक और अन्य लड़की का नाम भी शामिल था। पुलिस ने दोनो मामलों में चार्जशीट फाइल की। युवक ने कोर्ट में कहा कि लड़की की आदत अमीर लोगों से दोस्ती कर पैसे ठगने और ब्लैकमेल करने के लिए उन पर झूठा केस कर की रही है।
लड़के ने एक ऐसी ही मामले का जिक्र किया जिसमें लड़की और लड़के बीच शारीरिक संबंध होते है। फिर लड़की बेगलुरु एयरपोर्ट के पुलिस थाने में लड़के के खिलाफ शादी के वादे से मुकरना और रेप का मामला दर्ज कराती है। बाद में महिला अदालत के सामने अपने बयान से मुकर जाती है और 2016 में लड़के को बरी कर दिया जाता है।