राजस्थान: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब 25 साल की सेवा के बाद मिलेगी पूरी पेंशन

राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. अब राज्य के सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद पेंशन का पूरा लाभ ले सकेंगे. जयपुर में मंगलवार को हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.  

इस कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस संशोधन के बाद कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायरमेंट पर पूर्ण पेंशन का लाभ पाने के पात्र होंगे. प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस नियम में संशोधन से पहले पूरी पेंशन पाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को 28 साल की सेवा करना अनिवार्य था. 

पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलेगा भत्ता

इसके अलावा अब 75 वर्षीय पेंशनभोगी या परिवार 10 फीसदी अतिरिक्त पेंशन भत्ता ले सकेंगे. सरकार के नए फैसले के अनुसार, पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उसके विवाहित विकलांग बेटे या बेटी को 12,500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्य भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. सरकार के नए संशोधन का नोटिफिकेशन एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा. 

गहलोत ने बजट में की थी घोषणा

कैबिनेट ने पदोन्नति, विशेष वेतन और पदनाम से जुड़े कई अन्य फैसले भी लिए. राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2017 में संशोधन के एक अन्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. इससे कार्मिकों के विशेष वेतन में वृद्धि होगी. गहलोत ने 2023-24 के राज्य के बजट में इस संबंध में एक घोषणा की थी. 

कैबिनेट में इन फैसलों पर लगेगी मुहर

कैबिनेट ने भीलवाड़ा के वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट, बीकानेर में रैगर समाज के लिए छात्रावास के लिए जमीन आवंटित की है. इसके अलावा दौसा मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. 

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